- नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-01 सह एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्पीडी ट्रॉयल के तहत 40 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के कलावती नगर, वार्ड 04 का रहनेवाले स्वर्गीय गणेश नायक का 30 वर्षीय पुत्र करण कुमार को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गईं है.
वही अर्थ दंड के रूप में आरोपी को 01 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि यह सजा एनडीपीएस स्पेशल 37/2022 मे दिया गया है.
एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में रानीगंज थाना के पुअनि कौशल कुमार सदल बल के साथ करण कुमार के घर जांच करने पहुँची तो तलाशी के क्रम में पाया कि आंगन में प्लास्टिक के बोरा मे 03 बोरा गांजा बरामद हुआ. जिसका वजन 40 किलोग्राम था.
आरोपी करण कुमार अपने किराना दुकान की आड़ में गांजा बेचते है व खुटहारा गांव के चन्दन सिंह के माध्यम से गांजा भेजते हैं.
इस मामले में आरोपी के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या- 372/22 दिनांक 31.10.2022 दर्ज किया गया है. वचाव पक्ष से अधिवक्ता देब नारायण सेन उर्फ देबू सेन ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी.



















