निदेश का अनुपालन नहीं करने पर उर्वरक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा:अपर जिलाधिकारी
मीरा प्रवीण वत्स, विशेष संवाददाता नजरिया न्यूज, सुलतानपुर ,16जुलाई।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा जिला कृषि अधिकारी,सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रबंधक पीसीएफ, जिला गन्ना अधिकारी एवं महाप्रबंधक सहकारिता बैंक की उपस्थिति में आज 16 जुलाई 2025 को शायं 4:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधियों एवं जनपद के थोक उर्वरक व्यवसाइयों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर
उर्वरक आवंटन संबंधी निदेश के अनुपालनार्थ सख्त हिदायत उर्वरक लाइसेंसधारियों को दी गई। जानकारी के मुताबिक बैठक का मुख्य बिंदु कृषकों को निर्धारित मूल्य पर बिना टैगिंग के रासायनिक उर्वरक को उपलब्ध कराना एवं जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकना था। बैठक में कुल 32 लोगों ने प्रतिभाग किया,जिसमें जनपद के 14 थोक विक्रेता तथा 13 कंपनी प्रतिनिधि थे।

सुलतानपुर, यूपी -उर्वरक व्यवसायियों के साथ बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निदेश देते हुए…
अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी कंपनियों को बड़े ही कठोर शब्दों में हिदायत दी गई कि वह रासायनिक उर्वरकों के साथ किसी भी तरह की टैगिंग ना करें। यदि टैगिंग की सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्हें जनपद से ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा।
इसी प्रकार थोक विक्रेताओं को भी हिदायत दी गई कि यदि खुदरा विक्रेता के स्तर पर ओवररेटिंग अथवा टैगिंग का मामला प्रकाश में आता है तो इसमें उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी एवं उनका लाइसेंस निरस्त होगा।
साथ ही सभी व्यवसाइयों को अपने प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया।
कृषकों को पोस मशीन से निकलने वाली रसीद भी देने की भी हिदायत दी गई।
स्टॉक एवं वितरण पंजिका भी अद्यतन रखने की हिदायत दी गई। गौरतलब है कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उर्वरक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।























