– आरोपी चालक को 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
गुरुवार को व्यवहार न्यायलय अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत द्वारा 792 लीटर विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जप्त सफारी गाड़ी के चालक जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के चंदा खेड़ा वार्ड 03 का रहनेवाले जयप्रकाश यादव के 25 वर्षीय पुत्र ललन कुमार यादव को 06 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है.
वही, आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
सरकार की ओर से उत्पाद अधिनियम के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 05/2023 , अररिया एक्साईज थाना कांड संख्या 320/22 दिनांक 05-11-2022 दर्ज किया गया.
बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर बथनाहा 5वी वाहिनी के सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी दुर्गेश कुमार पांडेय ने 05 नवंबर 2022 को भदेश्वर नहर मिथिला पब्लिक स्कूल नजदीक वाहनों की तलाशी ले रहे थे.
तभी एक सफारी गाड़ी जिसका पंजीयन संख्या बीआर 11एम 0261 को आते देख रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर दिलवाले नामक अवैध नेपाली शराब 300 एमएल का कुल 2640 बोतल यानी 792 लीटर शराब बरामद किया गया.
आरोपी चालक को अवैध शराब परिवहन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता आभाष कुमार ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये थे.



















