नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र का रहनेवाला आरोपी शोएब को 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है.
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं 50 हज़ार रुपये से अधिक की राशि जुर्माना लगाया गया है.
सरकार की ओर स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फण्ड से 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है.
जिसमे नाबालिग पीड़िता सह सुचिका व उसके के नाम से ज्वाइंट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर 02 लाख रुपये जमा किया जाएगा. इस राशि को तुरंत ही जीविकोपार्जन के लिए पीड़िता राशि को खाता से निकासी करेंगी. शेष 03 लाख रुपए नाबालिग पीड़िता एवं उसके पिता के ज्वाइंट नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता मे फिक्स्ड डिपॉजिट करना है. जब नाबालिग पीड़िता बालिग हो जाएंगी, तब पीड़िता राशि को खाता से निकासी करेंगी.
यह आदेश न्यायालय के न्यायधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 09/2022 मे दिया है.
बताया जाता है कि 28 फरबरी 2022 के दोपहर डेढ़ बजे आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को घर से बहला फुसलाकर अपने दुकान मे बुलाया और दुकान का शटर बंद करके जान मारने की धमकी देते हुए जबर्दस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
मामले को लेकर महिला थाना कांड संख्या 15/2022 दर्ज किया गया था.
कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश अजय कुमार ने आरोपी को दोषी पाकर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की सज़ा मुकर्रर की.



















