– घटना 22 नवंबर 1995 की है
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजन कुमार की अदालत ने 30 वर्ष पूर्व मारपीट व छिनतई मामले जिले के नरपतगंज क्षेत्र के बड़हरा गांव के रहनेवाले 73 वर्षीय गरीब लाल यादव को दोबारा ऐसी गलती न हो, डॉट फटकार लगाते हुए कर छोड़ दिये हैं.
यह सजा जीआर 1561/95 मे सुनाया गया है.
सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुनील कुमार ने बताया कि घटना 22 नवंबर 1995 को आरोपी ने फतेहपुर निवासी सदानंद यादव के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया था.
सूचक के वहलवान के साथ भी मारपीट कर बैलगाड़ी से 80 बोझा धान व दो रास बैल लूट कर ले गये थे.
इस मामले में वचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगीता कुमारी ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी.



















