समस्तीपुर/दलसिंहसराय
(राज कुमार सिंह)
व्यवहार न्यायालय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर के सूरज कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 2 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई।
इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने बताया कि गत वर्ष 11 सितंबर 2021 को विद्यापतिनगर थाना के पीएसआई प्रसुंजय कुमार लूट के एक मामले को लेकर पुलिस बल के साथ छापेमारी के लिए निकले थे। इसी दौरान बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर में पुलिस वाहन को देखते ही एक युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
कादीपुर,उत्तर प्रदेश* :जो कंपनियां स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाती हैं, गुणत्ता का अनुपालन प्रबंधकगण कड़ाई से करते हैं,उन सभी कंपनियों के प्रोडक्टों में मोदीकेयर का प्रोडक्ट सस्ता है: परिचर्चा
मोदीकेयर: 100पीवी का बिजनेस 15 तारीख से पहले करने वाले चार डायरेक्टरों के लीडर की इनकम सवा चार लाख रुपये...




















