नजरिया न्यूज़, ( विवेक प्रकाश ) अररिया। न्यायालय में उपस्थित होकर स्पषटीकरण देने का आदेश जारी हुआ है।
न्यायलय आदेश की अवहेलना करने पर जिले के जोकीहाट थानाध्यक्ष के विरुद्ध शो-कॉज किया गया है।
यह आदेश न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-04 न्यायलय के न्यायधीश रवि कुमार ने दिया है।
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि जोकीहाट थाना कांड संख्या 119/2024 के कथित अभियुक्त जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के उदाहाट वार्ड नंबर 04 के रहनेवाले 26 वर्षीय अबु सुफियान उर्फ सुफियान ने अपने अधिवक्ता पद्मानंद झा व कामाख्या प्रसाद यादव के जरिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के न्यायलय मे एबीपी 1953/24 दिनांक 14 अगस्त 2024 को दाखिल करवाया था।
इस मामले में सुनवाई के लिए जिला जज ने रिकॉर्ड को एडीजे-04 न्यायलय मे ट्रांसफर कर दिया था। सुनवाई के क्रम में एडीजे-04 रवि कुमार ने दिनांक 20 अगस्त 2024 को जोकीहाट थानाध्यक्ष से जोकीहाट थाना कांड संख्या 119/2024 से संबंधित केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग की।
जोकीहाट थानाध्यक्ष द्वारा नही भेजे जाने पर पुनः 09 सितंबर को स्मार-पत्र भेजा गया। इसके बावजूद भी जोकीहाट थानाध्यक्ष ने कांड से संबंधित कागजात न्यायलय मे समर्पित नही किये। न्यायलय आदेश की अवहेलना करने पर जोकीहाट थानाध्यक्ष को शो-कॉज करते हुए आगामी 14 नवंबर को सदेह उपस्थित होकर अपना शो-कॉज दे कि किन परिस्थितियों में केस डायरी न्यायलय मे समर्पित नही किया गया है। जिस कारण एबीपी की सुनवाई लंबित पड़ा हुआ है।