- पांच वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मी इधर-उधर होंगे, दिव्यांग का हलका क्षेत्र में ही होगा स्थानांतरण- असंतोषजनक कार्य की शिकायत वाले कर्मी भी होंगे स्थानांतरित
- नगर निकाय में तैनात कर्मी नगर क्षेत्र से होंगे बिहार, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किए निर्देश
बीरेंद्र चौहान, विशेष संवाददाता, नजरिया न्यूज, पटना, 10 जून।
जो कर्मचारी पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही हलके में पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में कर दिया जाय। इसके स्थान पर यह पढ़ा जाय कि”वैसे सभी कर्मचारी जो पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही अंचल में पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में कर दिया जाय।” इस आशय का की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दी। वे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा प्रदान की गई सहमति की जानकारी मीडिया को दे रहे थे।
उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित कर ग्रामीण अंचलों में पदस्थापित करने का निदेश दिया गया है।
यह निदेश सभी नगरपालिका क्षेत्र, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में लागू होगा।
स्थानांतरण की सूची की निगरानी जिम्मेवार पदाधिकारी
स्वयं करेंगे। निदेश का शत- प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है।इससे छूट केवल वैसे ही लोगों को दी जा सकती है जो शारीरिक तौर पर अशक्त हैं परन्तु उन्हें भी निश्चित रूप से एक हलके हलके में स्थानांतरित करना है।
प्रासंगिक पत्र के अनुसार जो कर्मचारी पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही हलके में पदस्थापित हैं, उन सभी का स्थानांतरण सुनिश्चित करना है।
विभागीय सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा:
सभी समाहर्ता, बिहार, एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण करेंगे। पत्रांक- 152/सी, दिनांक-07.06.2024 में विशेष विवरण दिया गया है।
प्रासंगिक पत्र में यह अंकित है है कि जो कर्मचारी पांच वर्षों से ज्यादा समय से एक ही हलके में पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में कर दिया जाय।
पत्र में शहरी क्षेत्र में दो वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरित कर ग्रामीण अंचलों में पदस्थापित करने का निदेश दिया गया है। इस क्रम में सभी नगरपालिका क्षेत्र, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत शहरी क्षेत्र माने जायेगे।
सख्त हिदायत देते हुए मीडिया को बताया गया कि स्थानांतरण की सूची की स्वयं निगरानी जिम्मेवार पदाधिकारी करेंगे ताकि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो।इससे छूट केवल वैसे ही लोगों को दी जा सकती है जो शारीरिक तौर पर अशक्त हैं परन्तु उन्हें भी निश्चित रूप से एक हलके हलके में स्थानांतरित कर दिया जाय।
इसके अलावा वैसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हों, उन्हें भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता है, भले ही उनकी पदस्थापना अवधि कम हो।
स्थानांतरण निदेश का अनुपालन 30 जून तक सुनिश्चित करना है। जुलाई माह का वेतन सभी स्थानातरित कर्मचारी अपने नव-पदस्थापित स्थान से ही लेंगे 10 जुलाई को निदेश का अनुपालन से विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को विभागीय सचिव को अवगत कराना है।