एसीओ ने लिखित जवाब दिया कि खेल मैदान नहीं दिया जाएगा
= व्यक्ति विशेष के लिए बाग पर मालियत लगाकर दो एकड़ भूमि पार्क के लिए स्कूल से एक किमी दूर सुरक्षित की गई
अनिल उपाध्याय, नजरिया न्यूज ब्यूरो, पूर्वांचल, 24दिसंबर।
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2024 में चकबंदी विभाग के अधिकारियों को किसानों से मिली शिकायतों के बाद समीक्षा की। उसी आलोक में *चकबंदी निदेशालय ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया। फिर भी चकबंदी विभाग में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। 2024 में पेशकार घूस लेते पकड़ाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम को निलंबित कर दिया। इसका भी कोई असर चकबंदी विभाग पर नहीं है। फिलहाल 2024 के निदेश में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 व धारा-52 के तहत चकबंदी के विभिन्न मामलों को निस्तारित करने व समीक्षा का प्रारूप तय किया गया है। इस प्रारूप में चकबंदी के लंबित मामलों की भी जानकारी देनी होगी।
प्रत्येक डीएम को तीन माह तक लंबित, तीन से छह माह तक लंबित, एक से तीन वर्ष व तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। साथ ही मामलों के लंबित होने के कारण की भी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। वर्ष 2024में कादीपुर तहसील क्षेत्र में पूर्व सीओ और एसीओ द्वारा जमींदार की तरह कानून का अनुपालन कराया और किया गया । धनी और संपन्न किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जोत चकबंदी अधिनियम 1953के कानूनों का दुरुपयोग किया गया।
भाजपा ग्राम पंचायत अध्यक्ष अनिल सिंह ग्राम पंचायत पाकरपुर के निवासी हैं। उनको अपनी मूल जोत पर चक आवंटित किया गया था। डीडीसी ने उस चक को निरस्त उन्हें उड़न चक दे दिया। उक्त चक भाजपा ग्राम पंचायत अध्यक्ष के घर दो किमी दूर दिया गया । ग्राम पंचायत अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा: मुझे जहां चक दिया गया है उस सेक्टर में उनका कोई भी प्लाट नहीं था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक कार्रवाई, फिर भी काश्तकार चकबंदी विभाग के न्याय से वंचित
वर्ष 2024 में एसडीएम जयसिंहपुर का पेशकार घूस लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया था। यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाता है तो मुख्यमंत्री द्वारा एसडीएम जयसिंहपुर को निलंबित कर दिया जाता है। घूस लेने वाला एसडीएम का पेशकार पहले ही निलंबित किया जा चुका था।
सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश वर्ष 2024 में एसडीएम जयसिंहपुर का पेशकार घूस लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया था। यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाता है तो मुख्यमंत्री द्वारा एसडीएम जयसिंहपुर को निलंबित कर दिया जाता है। घूस लेने वाला एसडीएम का पेशकार पहले ही निलंबित किया जा चुका था …
ग्राम पंचायत पाकरपुर के एक काश्तकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 24 दिसंबर 2024 को गई आनलाइन शिकायत
सेवा में
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार
विषय -चकबंदी अधिकारी कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के द्वारा अंश निर्धारण व सर्वे कार्य में विधि विरुद्ध निर्णय करने के संदर्भ में
मामला-1 -चकआउट गाटा संख्या 3894 मौके पर डेढ़ बीघा है
अनियमितता 1- – उक्त गाटा का क्षेत्रफल 10विश्वा कम, एक बीघा सर्वे के दौरान दर्ज किया गया?
अनियमितता2 – चकबंदी अधिकारी कादीपुर ने उक्त चक आउट गाटा संख्या 3894 का रकबा क्षेत्रफल की मापी किए बिना 6 विश्वा कम, 14विश्वा कर दिया है
मांग – विधि के अनुसार मौके पर मौजूद रकबा नापी करके 3894 का रकबा दर्ज किया जाए।
मामला 2 – चकबंदी कर्ता के अनुसार गाटा संख्या 2001और 1934 का संयुक्त रकबा दो बीघा है। इस गाटा नंबर के दो सहखातेदार हैं। सहखातेदार शेर बहादुर सिंह का अंश 1/2 और मर्यादी पत्नी राम नरेश सिंह का अंश 1/2है। लखराज सिंह, अभयराज सिंह और रामवचन सिंह शेरबबहादुर सिंह के सह हिस्सेदार हैं।
इस प्रकार शेर बहादुर सिंह का हिस्सा 1/4है।
अनियमितता उक्त गाटा संख्या 2001और 1934 में दूसरे सहखातेदार मर्यादी देवी पत्नी राम नरेश सिंह 1/2 की हिस्सेदार हैं। उनका अंश 1/4 लिख दिया गया।
मांग – गाटा संख्या 2001 तथा 19340 में मर्यीदी पत्नी राम नरेश सिंह का अंश दस्तावेज के अनुसार 1/2 अर्थात एक बीघा दर्ज किया जाए।
मामला 4 गाटा संख्या 1932 रामनरेश सिंह सुत रग्घू सिंह का तनहा है। इस गाटा संख्या में बासुदेव सिंह सुत श्रीपाल सिंह को1/2 का सहखातेदार बना दिया गया। जबकि बासुदेव सिंह को सात विश्वा हिस्सा उसी खाता के दूसरे गाटा में मिला हुआ है।
मांग गाटा संख्या 1932 रामनरेश का तनहा दर्ज किया जाए।
मामला 5 गाटा संख्या 1868 बाग है। खातेदार रामनरेश सिंह सुत रग्घू सिंह को बेदखल करके गाटा 1868 को दूसरों के नाम आबादी कर दी गई।
मांग- गाटा संख्या 1868 को रामनरेश सिंह के नाम से पुनः बाग दर्ज किया जाए।
प्रार्थी
दुर्केश बहादुर सिंह
एक्स सीनियर सब एडिटर दैनिक जागरण सह एडिटर इंचार्ज नजरिया न्यूज
निवासी ग्राम पाकरपुर,
तहसील कादीपुर
जिला सुलतानपुर, यूपी
24दिसंबर 2024
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पाकरपुर में स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय के लिए दो एकड़ का खेल मैदान संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से मांगा गया था ।एसीओ ने लिखित जवाब दिया कि खेल मैदान नहीं दिया जा सकता। वहीं लगभग दो एकड़ भूमि स्कूल से एक किलोमीटर दूर पार्क के लिए सुरक्षित एसीओ ने किया है।
एक बाग पर मालियत लगाकर पार्क के लिए भूमि सुरक्षित की गई है। अर्थात एक बाग पर मालियत लगाकर पार्क बनाया गया तो दूसरी बाग पर मालियत नहीं लगाकर आबादी घोषित की दी गई। ऐसा किसी को उपकृत करने के लिए किया गया ।