वीरेंद्र चौहान नजरिया न्यूज ब्यूरो,किशनगंज, 23 मार्च।
जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना’ (सामर्थ्य/संबल योजना) के तहत जिले के 123 पात्र दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अहम निर्णय लिया गया है। दिव्यांग जनों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। 123आवेदनों में महिलाओं के केवल 23 हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए 123 आवेदनों में 27 महिलाएं और 12 अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग के दिव्यांग जन शामिल हैं।

किशनगंज, बिहार -स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना’ (सामर्थ्य/संबल योजना) के तहत जिले के 123 पात्र दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अहम निर्णय लिया गया: डीएम
सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना और बिहार में ही निवास करना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से, आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक ही होनी चाहिए। इस बैटरी चालित ट्राईसाइकिल को चलाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है, तथा उनके पास न्यूनतम 40 प्रतिशत ‘चलंत दिव्यांगता’ (Locomotor Disability) होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। विभागीय प्रावधानों के तहत एक विशेष नियम यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस योजना का लाभ ले लेता है, तो उसे आगामी 5 वर्षों तक दोबारा बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं दिया जा सकता है।






















