नजरिया न्यूज अररिया। विकाश प्रकाश। जन सुरक्षा के हित में और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अररिया पुलिस सभी मकान मालिकों, लॉज मालिकों और गेस्ट हाउस संचालकों से अपील करती है कि वे किराए पर कमरा देने से पहलें अपने किरायेदारों की पहचान का कड़ाई से सत्यापन कर लें।
कुछ मामलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति बिना उचित सत्यापन के आवास किराए पर लेने में सफल रहें है, जिसके कारण विभिन्न सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी घटनओं पर अंकुश लगाने और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अररिया पुलिस सभी मकान मालिकों को निम्नलिखित दिशा-निदेशों का पालन करने की सलाह देती हैः-
वैध पहचान पत्र की मांग करें सभी संभावित किरायेदारों से आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस या मतदाता पहचान पत्र जैसे मूल सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र देखने पर जोर दें।
पूरी तरह से सत्यापन करें किरायेदारों से कम से कम दो रेफरेंस देने और उनके संपर्क विवरणों का सत्यापन करना अनिवार्य करें।
किरायेदारों का रिकॉर्ड रखेंः भविष्य के संदर्भ के लिए सभी किरायेदारो के नाम, पते, संपर्क जानकारी और उनके पहचान दस्तावेजों की प्रतियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें।
स्थानीय पुलिस थानो को सूचित करें:- नए किरायेदारों और उनके विवरण के बारें में स्थानीय पुलिस थानों को सूचित करना उचित है।
सचेत रहेंः- अपने किरायेदारों की गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखे और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की तुरंत पुलिस को सूचना दें।
इन सावधानियों को अपनाकर मकान मालिक स्वयं अपने किरायेदारों और समुदाय को बड़े पैमाने पर सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।