नजरिया न्यूज, अररिया।
स्थानीय न्यायमण्डल के एडीजे- 02 न्यायलय के न्यायधीश संजय कुमार रॉय की अदालत ने शुक्रवार को जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कांच मोह ग्राम के रहनेवाले 35 वर्षीय शम्भू शर्मा पिता राजेंद्र शर्मा को 06 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है. आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
यह सजा एसटी 318/17 मे सुनाया गया है.
इस संबंध मेंसरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बथनाहा एसएसबी के 56वी वाहिनी के सहायक सेना नायक नवीन कुमार सदल बल के साथ सोनमणि गोदाम की तरफ़ आ रहे थे. शक के आधार पर पुलिस बल के द्वारा मेहंदी पुर पैट्रोल पंप के पास आरोपी को रोका गया. मोटरसाइकिल से उतार कर बॉडी की तलाशी ली गई. तलाशी लेने पर आरोपी की पेंट की जेब से एक हज़ार रुपये का 96 पीस यानी कुल 96 हज़ार जाली नोट बरामद किया गया. साथ ही मोटरसाइकिल की डिक्की से दो देशी कट्टा भी बरामद हुआ.
तत्क्षण बरामद आग्नेयास्त्र व जाली नोट का जप्ती सूची तैयार कर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई.
न्यायलय मे सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश ने आरोपी को भादवि की धारा 489(ग) मे दोषी करार दिया.
सज़ा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता सत्यजीत रॉय ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई.



















