नजरिया न्यूज अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने शनिवार को भरी अदालत में शादी के महज़ एक महीने बाद ही पत्नी व उसके परिवार वालो के द्वारा दहेज की मांग पूरी नही होने पर पत्नी की हत्या कर देने का मामला प्रमाणित होने पर पुर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र के बनैता का रहनेवाला 22 वर्षीय राजेश कुमार मंडल पिता सदानंद मंडल को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा दो विभिन्न धाराओं में कुल 20 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
यह आदेश एसटी 56/2020 मे सुनाया गया है.
लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि 20 जुलाई 2019 को आरोपी राजेश मंडल अपनी पत्नी चांदनी कुमारी को उसके मायके कुसियारगांव से अपनी मोटरसाइकिल से लिवा कर आ रहे थे तो रास्ते में कुसियारगांव के निकट अन्य लोगो के साथ मिलकर सडयंत्र रचकर, दहेज की मांग पूरी नही होने पर चांदनी कुमारी की हत्या कर दिया था.
इस मामले में कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया.
सज़ा के बिन्दु पर लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए आरोपी को फाँसी देने की अपील की. वही, आरोपी के कम उम्र को देखते हुए वचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई.



















