नजरिया न्यूज, अररिया।
21 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला करने के एक मामले मे जिले के बौसी थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला के रहनेवाले बौसी के पूर्व मुखिया चंदेश्वरी ऋषिदेव सहित उनके दो सहयोगियों क्रमशः परमेश्वरी ऋषिदेव व तूफ़ानी ऋषिदेव को बरी कर दिया गया है.
यह आदेश न्यायमण्डल के सेकेंड क्लास ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार दास ने रानीगंज (बौसी) थाना कांड संख्या 174/2003 जीआर 1241/2003 मे दिया है.
इस संबंध में सरकार की ओर से अभियोजन एसडीपीओ राजेश कुमार राम ने बतलाया कि बौसी थाना क्षेत्र के यादव टोली के रहनेवाले सूचक विजय कुमार यादव के साथ तीनो आरोपियों ने मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए सूचक का हल बैल खोलकर ले गये थे। इस मामले को लेकर सूचक के द्वारा रानीगंज (बौसी) थाना कांड संख्या 174/2003 दर्ज करवाया गया था.
अभियोजन एसडीपीओ राजेश कुमार राम ने यह भी बतलाया कि इस मामले में गांव के शुभचिंतकों ने दोनो पक्षो के बीच मेलमिलाप करा दिया है. जिसके उपरांत सूचक द्वारा न्यायहित मे समझौता आवेदन पत्र दाखिल किया गया है.



















