संजय कुमार संवाददाता पलासी अररिया
सोमवार को पलासी थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित कर भारतीय संसद से पारित तीन नये आपराधिक कानून की जानकारी दी गई हैं वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रशिक्षु डीएसपी संतोष कुमार पोद्दार ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा वहीं उन्होंने कहा कि इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है वहीं इसके साथ ही नये कानून के माध्यम से व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित की जा सकेगी वहीं पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति घटनास्थल या उससे परे कहीं से भी एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं वहीं पीड़ित व्यक्ति एफ आई आर की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे वहीं उन्होंने कहा कि खास कर महिला के साथ हुई अपराध की स्थिति में 24 घंटे के भीतर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जाँच की जायेगी और सात दिनों के भीतर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे और उन्होंने कहा कि नये कानून के माध्यम से न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया गया है वहीं इस दौरान ई- समन, ई- नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा ई- ट्रायल आदि पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है वहीं बैठक में पीएसआई मनोज कुमार डोली कुमारी नागेंद्र कुमार राम अवतार राम व पूर्व प्रमुख सदानंद यादव व मुखिया राम प्रसाद चौधरी मुखिया मुर्शिद आलम मुखिया मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू व प्रभुचंद विश्वास उर्फ मंटू व मुखिया आदिल रेजा व राजू कुमार यादव जदयू के मोहम्मद शाद आलाम जिपस अमर सिंह व समद अली मुखिया मोहम्मद हैदर अली उर्फ डंपी मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद शाह मुखिया प्रतिनिधि हारून रशीद व नासिर सरपंच रजाबुल खान व गोपाल गोस्वामी एवं अन्य उपस्थित थे।