नजरिया न्यूज़, अररिया। कुमार श्रीवास्तव।
जिला प्रशासन, अररिया द्वारा जिले के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है।
विभागीय निर्देशानुसार जिन होटलों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों का अब तक अग्नि सुरक्षा ऑडिट नहीं किया गया है, उनका हर हाल में आगामी 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराया जाएगा। संबंधित संस्थानों के संचालकों को ऑडिट टीम के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
जिन संस्थानों का ऑडिट पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें 7 दिनों के भीतर सभी कमियों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संस्थानों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि जिन अस्पतालों, होटलों अथवा अन्य संस्थानों का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, उनका 48 घंटे के भीतर ऑडिट कराते हुए एक सप्ताह की अवधि अनुपालन हेतु प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत भी यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष रूप से निम्न बिंदुओं की जांच की जाएगी—
1. फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र (Fire Safety Certificate/NOC) की स्थिति।
2. अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता।
3. आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति एवं अवरोधमुक्त व्यवस्था।
4. विद्युत अधिभार, शॉर्ट सर्किट एवं अन्य संभावित अग्नि जोखिम।
5. एलपीजी सिलेंडरों का सुरक्षित भंडारण एवं उपयोग।
6. बेसमेंट, सीढ़ियों, गलियारों एवं निकास मार्गों में अवैध भंडारण की स्थिति।
7. फायर टेंडर की पहुंच हेतु मार्ग की उपलब्धता।
जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों के संचालकों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले संस्थानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभियान के दौरान प्राप्त प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा।





















