90 लीटर बियर के साथ पकड़ा गया था सोनू पंडित
नजरिया न्यूज रूबी विनीत, अररिया
न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट-1 की न्यायाधीश शेफाली नारायण ने स्पीडी ट्रायल के तहत अवैध बियर बरामदगी मामले में दोषी पाए गए तस्कर को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अररिया आरएस थाना क्षेत्र के वार्ड-8 निवासी 31 वर्षीय सोनू पंडित, पिता शिवनाथ पंडित को सजा के साथ 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
ये था पूरा मामला
यह सजा अररिया थाना कांड संख्या 802/2023, स्पेशल उत्पाद सं. 3059/2023 में सुनाई गई।
सरकारी अधिवक्ता संजय मिश्रा और उत्पाद अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को सुबह 9:30 बजे गुप्त सूचना पर तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक नगीना कुमार ने महावीर चौक स्थित जनता होटल के पास चेकिंग शुरू की। इसी दौरान BR-38 AC-3769 नंबर की सफेद मारुति कार आती दिखी। पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसे घेरकर पकड़ लिया गया।
दो स्वतंत्र ग्रामीण साक्षियों की उपस्थिति में कार की तलाशी ली गई तो डिक्की से 500ml के 60 पीस, कुल 30 लीटर बियर बरामद हुआ। आरोपी की निशानदेही पर जनता होटल के रसोई से 500ml के 120 पीस, कुल 60 लीटर बियर और बरामद किया गया। इस तरह कुल 90 लीटर प्रीमियम स्ट्रांग बियर जब्त की गई।
दो अन्य पर जांच जारी
पीओ नगीना प्रसाद के बयान पर अररिया थाना में 16 अगस्त 2023 को कांड संख्या 802/23 दर्ज किया गया था। आईओ ने सोनू पंडित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
आईओ के अनुसार रामपुर कोदरकट्टी निवासी 53 वर्षीय चंदन दास उर्फ जनता दास और कार मालिक की संलिप्तता प्रतीत हो रही है। दोनों की गिरफ्तारी और जब्त वाहन के जांच प्रतिवेदन के लिए पूरक अनुसंधान जारी है।
बचाव पक्ष की दलील
बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह और संगीता कुमारी ने आरोपी के लिए कम से कम सजा की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।





















