अवैध गैस भंडारण, 62 सिलेंडर जब्त; प्राथमिकी दर्ज
वीरेंद्र चौहान नजरिया न्यूज ब्यूरो किशनगंज, 13 मई।
किशनगंज जिले में प्रशासन के पास उपलब्ध इनपुट के अनुसार
एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त है। आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सामान्य है। इस इनपुट से इतर एलपीजी गैस सिलेंडर का गोरखधंधा जमाखोर कर रहे हैं।
जिला प्रशासन के पास उपलब्ध इनपुट के अनुसार ज़िले में LPG की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सामान्य एवं सुचारू रूप से संचालित है।
जिला पदाधिकारी विशाल राज को बताया गया कि किशनगंज जिला अंतर्गत एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा जिले में आपूर्ति की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। आज कि स्थिति में जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक 8858 से अधिक है। गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई है, जिससे लाभुकों को एजेंसी जाने की आवश्यकता नहीं है और वे अपने घर से ही आसानी से बुकिंग कर सकते हैं उन्हें होम डिलीवरी के माध्यम से पूर्व की भांति दो से तीन दिनों में सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 25 दिनों के उपरांत तथा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 45 दिनों के उपरांत पुनः बुकिंग की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने
डीएम किशनगंज ने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने हेतु धावा दल द्वारा नियमित रूप छापामारी भी की जा रही है । ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो प्रतिदिन दो पालियों में प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक संचालित हो रहा है। जिले का कंट्रोल रूम दूरभाष संख्या 06456-225152 है। एलपीजी गैस से संबंधित आज कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।
ज़िला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।
12मई 2026-अवैध गैस सिलेंडर भंडारण एवं जमाखोरी के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 62 सिलेंडर जब्त; प्राथमिकी दर्ज
जियापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत मालिनगांव पंचायत के ग्राम गिल्हाबाड़ी स्थित M/S NIHAR BRICKS ईंट भट्टा में व्यापक छापेमारी कार्रवाई की गई।
प्राप्त सूचना में बताया गया था कि उक्त ईंट भट्टा परिसर में बड़ी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण एवं उपयोग किया जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
छापेमारी दल में राजस्व अधिकारी ठाकुरगंज श्री राहुल कुमार, जियापोखर थाना अध्यक्ष, पौआखाली थाना अध्यक्ष, श्रम अधीक्षक किशनगंज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ठाकुरगंज सहित पुलिस बल एवं अन्य प्रशासनिक कर्मी शामिल थे। टीम द्वारा ईंट भट्टा परिसर में पहुंचकर विधिवत जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान ईंट भट्टा स्वामी एकरामुल हक मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। इसके बाद भट्टा परिसर में मौजूद कर्मी/मुंशी अमित कुमार की उपस्थिति में विधिसम्मत छापेमारी की गई। तलाशी अभियान के दौरान भट्टा परिसर से कुल 62 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। बरामद सिलेंडरों में इंडेन कंपनी के 54 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) शामिल हैं, जिनमें 49 खाली तथा 05 भरे हुए पाए गए। इसके अतिरिक्त 04 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए, जो भरे हुए थे।
छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद कर्मियों से गैस सिलेंडरों के उपयोग, भंडारण एवं वैध कागजात के संबंध में पूछताछ की गई, किंतु उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा न ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सका। इसके उपरांत उपस्थित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में सभी गैस सिलेंडरों को विधिवत जब्त किया गया तथा जब्ती सूची तैयार कर उसकी प्रति संबंधित कर्मी को उपलब्ध कराई गई।
जब्त सभी गैस सिलेंडरों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पुलिस बल की सहायता से वाहन पर लादकर पौआखाली स्थित मेसर्स आयशा रहमान एचपी गैस एजेंसी के गैस गोदाम में सुरक्षित जमा कराया गया।
प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विस्फोटक अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। प्रशासन ने इसे जन सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक माना है, क्योंकि इस प्रकार का अवैध भंडारण किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध जमाखोरी पूरी तरह गैरकानूनी है तथा इससे आम उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति भी प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में ईंट भट्टा स्वामी एकरामुल हक, पिता स्व० जमशेद अली, निवासी बन्दरझुला, थाना-जियापोखर, जिला-किशनगंज के विरुद्ध जियापोखर थाना कांड संख्या 32/26, दिनांक 12.05.2026 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी Essential Commodities Act, 1955 की धारा-7, 9B Explosive Substances Act एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग, भंडारण एवं जमाखोरी के विरुद्ध आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



















