नज़रिया न्यूज (रूबी विनीत), अररिया।
महिला के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मो गुलाम रसूल ने सरकारी शिक्षक अरुण कुमार शर्मा को 03 साल कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी को कारावास की सजा के अलावा 05 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अलग से 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वाला 50 वर्षीय अरुण कुमार शर्मा हैं।
यह सजा रानीगंज थाना कांड संख्या 22/2021 दिनांक 17 जनवरी 2021 जीआर 216/2021 में सुनाया गया है।
सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी मो इमरान अहमद ने बताया कि घटना 16 जनवरी 2021 के शाम 06 बजे की है। आरोपी के द्वारा सूचिका के घर का बिजली काट दिया गया था। कहने पर सूचिका की मां के साथ गाली गलौज किया गया। जब सूचिका मां को बचाने आई तो सूचिका के साथ भी गाली गलौज व लात फाइट से मारपीट किया गया। आंखों पर चाभी से मारा, जिससे चश्मा टूट गया। साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी गई थी।













