नजरिया न्यूज़ (रूबी विनीत), अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर स्थानीय वार्ड संख्या 10 का रहने वाला पंकज कुमार को 03 साल की सजा सुनाई है.
आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है.
यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 195/2010 में सुनाया गया है.
सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह सहायक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि 01 फरबरी 2010 की रात करीब 11 बजे आरोपी कुर्साकांटा अररिया पक्की सड़क पर ताराबाड़ी चौक से 100 गज उत्तर वाहन जांच व तलाशी के क्रम में आरोपी के कमर से रखा 315 का जिंदा कारतूस लोडेड पिस्टल रखा मिला था.
वैध कागजात नहीं मिलने पर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी.
इस मामले में तत्कालीन तारबाड़ी ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक सह तारबाड़ी थानाध्यक्ष उमराव राय ने अररिया (तारबाड़ी) थाना कांड संख्या 54/2010 दिनांक 02 फरबरी 2010 को दर्ज करवाया था.













