– जुडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आनंद ने सुनाया फैसला
नजरिया न्यूज (रूबी विनीत), अररिया।
न्यायमंडल अररिया में लंबित 62 वर्ष पुराने मामले में समझौता के आधार पर मुकदमा का निपटारा पक्षकारों की मौजूदगी में उनकी रजामंदी व सहमति पर हुआ है.
यह आदेश न्यायमंडल अररिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आनंद ने टाइटल सूट 3964/1964 में दिया है.
इस संबंध में वर्तमान वादी पक्ष की ओर से राजेंद्र प्रसाद साह के अधिवक्ता अनन्त मोहन ने बताया कि 62 वर्ष पूर्व विवादित जमीन, जो मुकदमा में हैं, वह प्रतिवादी गण को सुलह समझौता के आधार पर मिल गया है.
इस संबंध में वर्तमान प्रतिवादी गण की ओर से हृदय लाल साह के अधिवक्ता जय कुमार यादव ने बताया कि सुलह संधि पत्र के मुताबिक मुकदमा को खारिज किया गया है
दोनों पक्ष सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में राजी खुशी से समझौता किए हैं।
बताया जाता है कि वर्ष 1964 में जिले के मदनपुर टोला ढ़ोकरिया के रहने वाले स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद साह ने अपने प्रतिवादी स्वर्गीय डोमन साह के विरुद्ध किया था.



















