नजरिया न्यूज़, अररिया।
अररिया में पैसे के लालच में अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या करने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अररिया सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-4) रवि कुमार की अदालत ने जोगबनी निवासी मो. नजरुल को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
यह मामला नरपतगंज थाना कांड संख्या 619/2024 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत सुनवाई की गई। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र की है, जहां 25 वर्षीय मोहम्मद आशिक की उसके ही दोस्त मोहम्मद नजरुल ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी।
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पैसों के विवाद और लालच में आकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और मृतक के शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से लगातार वार किए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने स्पीडी ट्रायल चलाया। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले पर एपीपी प्रभा कुमारी ने कहा कि त्वरित सुनवाई और मजबूत साक्ष्यों के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में अपराध के खिलाफ सख्त संदेश गया है।























