नजरिया न्यूज़
धमदाहा /पूर्णिया ।
धमदाहा के प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख लगाए गए आविश्वास के मामले को न्यायालय के आदेश पर जिला पदाधिकारी द्वारा की गई सुनवाई में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बुलाने के दौरान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के कंडिका 44 एवं 46 का अनुपालन सही तरीके नहीं किया है। उक्त बातें हैं जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय आदेश में लिखा है। बावजूद इसके प्रखंड कार्यालय द्वारा आगामी 17 फरवरी को पंचायत समिति की सामान्य बैठक बुलाई जाने एवं 31 जनवरी को जिला पदाधिकारी के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों का वक्तव्य सुनने के पश्चात जिला आदेश पर अब तक कार्रवाई नहीं करने को लेकर पंचायत समिति सदस्य एवं इस पूरे मामले के याचक नीरज कुमार महतो ने दोबारा से जिला पदाधिकारी को आवेदन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी के आदेश में स्पष्ट रूप से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जाने से पहले जो दो भूल को की गई है उन्हें सुधार कर दोबारा से कार्रवाई पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में उस आदेश पर कार्रवाई करने की वजाय सामान्य बैठक बुलाना पूर्ण रूप से गलत है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड पंचायत समिति धमदाहा प्रकाश कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने सामान बैठक के लिए 17 फरवरी की तिथि निर्धारित कर पत्र जारी किया है। जिला पदाधिकारी के आदेश के संबंध में वरीय अधिकारी से विचार विमर्श कर बैठक को स्थापित करने पर निर्णय लिया जाएगा।





















