वीरेंद्र चौहान, नजरिया न्यूज ब्यूरो, किशनगंज, 11अप्रैल।
किशनगंज जिला अंतर्गत सरकारी बकाया एवं सभी बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली की कार्रवाई को प्रशासन द्वारा तेज़ कर दिया गया है। जिलाधिकारी विशाल राज के निर्देशानुसार जिले के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे सभी देनदारों की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार वारंट जारी करें एवं बकाया वसूली की दिशा में कठोर कदम उठाएं।
इसी क्रम में नीलाम पत्र वाद संख्या 69/2019-20 के अंतर्गत बहादुरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वैसा, पोस्ट बिशनपुर निवासी खलिलुर रहमान के विरुद्ध दिनांक 11.09.2019 को प्रमाण-पत्र वाद दायर किया गया था। इस वाद में उन्हें ₹1,84,412/- (एक लाख चौरासी हजार चार सौ बारह रुपये) की बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया गया था।
किशनगंज, बिहार -लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा-40 अथवा धारा-41 के अंतर्गत ऋणदाता किसी छूट के पात्र नहीं हैं, जेल में निरुद्ध रखने का निर्देश जारी
=कारा हस्तक, 2012 के आलोक में हिरासत की अवधि हेतु प्रतिदिन की दर से मासिक निर्वाह-भत्ता भी निर्धारित किया गया -प्रशासन
देनदार द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही कोई समाधान प्रस्तुत किया गया। प्रमाण-पत्र पदाधिकारी संदीप कुमार द्वारा की गई सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किया गया कि खलिलुर रहमान हिरासत से छूट के अधिकारी नहीं हैं।
तदनुसार, उन्हें किशनगंज जेल में अधिकतम 25 अप्रैल, 2025 तक या जब तक वे पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते अथवा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा-40 अथवा धारा-41 के अंतर्गत किसी छूट के पात्र नहीं हो जाते, तब तक जेल में निरुद्ध रखने का निर्देश जारी किया गया है।
साथ ही, कारा हस्तक, 2012 के आलोक में हिरासत की अवधि हेतु प्रतिदिन की दर से मासिक निर्वाह-भत्ता भी निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि बकाया राशि वसूली के लिए सभी नीलाम पत्र वादों में निरंतर और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी एवं बैंक स्तर की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके।