- 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया।
- जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।
नज़रिया न्यूज़, (विकाश प्रकाश)अररिया।
प्रतिबंधित अवैध कफ सिरप लगभग 100 लीटर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने जिले के बैरगाछी थाना के सूर्यापुर वार्ड 15 के रहनेवाले 39 वर्षीय मो आफताब आलम पिता स्व हासिम को 06 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई हैं।
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतानी होगी।
यह सजा उत्पाद स्पेशल 862/22 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि 12 अक्टूबर 2021 के रात्रि पौने 12 बजे गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी थाना के सअनि प्रमोद कुमार सिंह सदल बल के साथ सूर्यापुर टोला से आगे बाँसबाड़ी के पास ग्रामीण सड़क पर खड़े थे. देखा गया कि एक बोलेरो आ रहा है।
बोलेरो को रोकने का इशारा करने पर गाड़ी रुक गया। लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा लेकर भागने में सफल रहे।
इधर, पुलिस बल के द्वारा बोलेरे की तलाशी ली गई।
तलाशी के क्रम में बोलेरो गाड़ी से 994 बोतल प्रति 100 एमएल कफ सिरप कुल मात्रा 99.400 लीटर (लगभग 100 लीटर) विभिन्न कार्टून एवं कुछ खुला हुआ बरामद हुआ।
परिवहन विभाग से जांच करने पर वाहन स्वामी का नाम मो आफताब आलम बताया गया।
जप्त कफ सिरप सहित बोलेरो का जब्तीसूची तैयार कर अररिया आरएस थाना कांड संख्या 888/2021 दर्ज किया गया था।
इस मामले में केस आइओ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायलय मे 01 अगस्त 2022 को न्यायलय मे चार्जशीट दाखिल किया गया।
चार्जशीट के बाद 03 अगस्त 2022 को आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया गया।
कोर्ट में 16 जनवरी 2023 को आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिन्दु पर आरोपी से पूछे जाने पर उसने कहा था कि बैरगाछी थाना के पुलिस लोग मेरे दरवाजे पर आकर गाड़ी को उठाकर ले गया था. बिल्कुल निर्दोष हूँ।
जबकि आरोपी मो आफताब आलम के विरुद्ध आपराधिक इतिहास दर्ज है। ये अररिया आरएस थाना कांड संख्या 721/2023 एनडीपीएस 61/2023 मे जेल गये हुए थे।
आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के पश्चात कोर्ट मे अभियोजन पक्ष की गवाही प्रारंभ किया गया।
जहाँ सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था।
अभियोजन गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने 17 दिसंबर 2024 को आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को न्यायिक सुरक्षा में मंडल कारा अररिया भेज दिया है।
सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व वचाब पक्ष के अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन ने कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखा।
दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के न्यायलय के न्यायाधीश श्री सिंह ने सज़ा मुकर्रर की।