- लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि आरोपी अपने निज निवास पर अपने अन्य सहयोगियों की मदद से अपनी पत्नी रूबी देवी को केरोसिन छिड़क कर आग से जला कर कमरे के दरवाजे की कुंडी को लगा दिये, जलने से रूबी देवी की मौत हो गई। घटना 03 दिसंबर 2021 की है।
नजरिया न्यूज़। विवेक प्रकाश (अधिवक्ता सह पत्रकार)। बेटी की शादी धूमधाम से करने के बावजूद दामाद ने रानीगंज अंतर्गत हिंगना निवासी कौशल्या देवी की बेटी रूबी देवी की हत्या कर दी। सूचक कौशल्या देवी ने अपने दामाद निरंजन मंडल पिता महेंद्र मंडल ग्राम हिंगना वार्ड नंबर 10, थाना रानीगंज जिला अररिया के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या 360/2021 दर्ज कराई। जिसमें सूचक कौशल्या देवी ने अपने दामाद निरंजन मंडल के विरुद्ध अपनी बेटी रूबी देवी की हत्या को लेकर रानीगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया इसमें सूचक कौशल्या देवी ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2014 में बड़े ही धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराई थी शादी में दामाद को दहेज के नाम पर ₹200000 के अलावा एक बीघा जमीन भी दी थी। सूचक कौशल्या देवी ने बताया कि शादी के दो-तीन साल के बाद ही निरंजन मंडल के द्वारा उनकी बेटी के साथ मारपीट के अलावा और अधिक जमीन मांगने को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
कौशल्या देवी की बेटी रूबी देवी के द्वारा बार-बार जमीन नहीं होने के बारे में बोलने के कारण उसका पति निरंजन मंडल के द्वारा रूबी देवी साथ मारपीट की घटना को करता रहा। सूचक कौशल्या देवी ने बताया कि 3 दिसंबर 2021 को आरोपी दामाद निरंजन मंडल के द्वारा उसकी बेटी रूबी देवी की केरोसिन (मिट्टी का तेल) छिड़क कर आग से जलाकर हत्या कर दिया। हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने पति निरंजन मंडल को सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी को सश्रम कारावास की सज़ा के अलावा 15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 131/2022 मे सुनाया गया है। सज़ा पाने वाला 32 वर्षीय निरंजन मंडल पिता महेन्द्र मंडल ग्राम हिंगना वार्ड नंबर 10 थाना रानीगंज जिला अररिया का रहने वाला है।
सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि आरोपी अपने निज निवास पर अपने अन्य सहयोगियों की मदद से अपनी पत्नी रूबी देवी को केरोसिन छिड़क कर आग से जला कर कमरे के दरवाजे की कुंडी को लगा दिये, जलने से रूबी देवी की मौत हो गई। घटना 03 दिसंबर 2021 की है।
इस मामले में आइओ द्वारा 27 फरबरी 2022 को चार्जशीट दाखिल किया गया था, इसके बाद न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध 07 मार्च 2022 को संज्ञान लिया था। चार्जफ्रेम के दौरान आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया था। जहाँ सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश हर्षित सिंह ने आरोपी पति को दोषी पाया। सज़ा के बिन्दु पर वचाब पक्ष से अधिवक्ता अजित रॉय थे।























