– सज़ा के बिंदु पर एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने न्यायालय के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी से फांसी की सज़ा देने की अपील की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवनंदन यादव ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई
नज़रिया न्यूज़, रूबी विनीत, अररिया।
जबरन पिस्तौल, कट्टा, लाठी व फरसा से लैश होकर उमेश ऋषिदेव के खेत में घुस कर जबर्दस्ती उसके धान को काटने व धान काटने से मना करने पर पिस्तौल से गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-01 सह एससी/एसटी के स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी ने 08 लोगो को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
इस संबंध में एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत 02 वर्ष पूर्व भूमि विवाद के मामले में जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के रहनेवाले सभी 08 आसामीगण क्रमशः 39 वर्षीय प्रमोद यादव पिता दयानंद यादव, 68 वर्षीय दयानंद यादव पिता स्व सिंघेश्वर यादव, 38 वर्षीय रजला उर्फ राजीव कुमार यादव पिता ताराचंद यादव, 49 वर्षीय केशवर उर्फ किशोर यादव पिता स्व सिंघेश्वर यादव, 69 वर्षीय गाजो यादव उर्फ गयानंद यादव पिता स्व सिंघेश्वर यादव, 44 वर्षीय अमीन यादव उर्फ अमेन यादव पिता स्व योगानंद यादव, 62 वर्षीय ठाकुर यादव उर्फ ठाकुर प्रसाद यादव पिता स्व गनोरी यादव, 30 वर्षीय मिट्ठु यादव उर्फ दिलीप कुमार यादव पिता दयानंद यादव को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
इनलोगो को आजीवन कारावास की सज़ा के अलावा की 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 03-03 माह का अतिरिक्त सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि यह सजा स्पेशल एससी/एसटी मुकदमा संख्या 25/2022 मे सुनाया गया है।
एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि 10 नवंबर 2021 को 10 बजे दिन मे सभी आसामी कुछ अन्य लोगों के साथ एकमत हो पिस्तौल, कट्टा, लाठी व फरसा से लैश होकर उमेश ऋषिदेव के खेत में घुस गये एवं धान कटवाने लगे. उमेश ऋषिदेव द्वारा मना करने पर सभीलोग उमेश ऋषिदेव को मना करते हुए धक्का देकर भगा दिया।
तभी बीच वचाव करने गांव का चन्देश्वरी ऋषिदेव ने भी धान काटने से मना किया तो सभी असामियों गुस्से में आकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया. अंधाधुंध गोलियां चलने से गोली चन्देश्वरी ऋषिदेव सहित केवली देवी, भीम ऋषिदेव को लगी।
चन्देश्वरी ऋषिदेव को कई गोलियां लगने से वह वही गिर गया. जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
जबकि अन्य लोगो में केवली देवी व भीम ऋषिदेव गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये।
एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि इतना ही नही, सभी आसामी मिलकर जमीन विवाद को लेकर उमेश ऋषिदेव के साथ गम्भीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया।
एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने बताया कि मामले को लेकर उमेश ऋषिदेव ने सभी आरोपियों सहित अन्य के विरुद्ध भरगामा थाना में प्रार्थमिकी दर्ज करवाया।
इधर, इस मामले को एसपी अररिया ने गम्भीरता से लेते हुए कोर्ट में संचालित त्वरित विचारण कोषांग टीम के सदस्य प्रकाश चंद्र दुबे एसआई, गौतम कुमार सिपाही, धर्मवीर कुमार सिपाही व मुकेश कुमार मिश्रा सिपाही को जल्द से जल्द गवाह प्रस्तुत करवाने का निर्देश दिये. इनके अथक प्रयासों की बदौलत कोर्ट में उपस्थित सभी सरकारी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री तिवारी ने 08 अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/149, 147, 148, 341, 323, 324, 325, 379, 504, 308/149 तथा एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
सज़ा के बिंदु पर एससी/एसटी के स्पेशल पीपी कलानंद राम ने फांसी की सज़ा देने की अपील की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवनंदन यादव ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई।
दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने सभी आठो (08) आरोपियों को भादवि की धारा 302/149 मे आजीवन कारावास की सज़ा व 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 147 मे 02 वर्ष की सज़ा व 02-02 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 148 मे 03 वर्ष की सज़ा व 01-01 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 341 मे 01 मास की सज़ा व पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 323 मे 01 वर्ष की सज़ा व 01-01 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 324 मे 03 वर्ष की सज़ा व 01-02 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 325 मे 07 वर्ष की सज़ा व 05-05 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 379 मे 03 वर्ष की सज़ा व 01-01 हज़ार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 504 मे 02 वर्ष की सज़ा व 01-01 हज़ार रुपये जुर्माना, तथा भादवि की धारा 308/149 मे 07 वर्ष की सज़ा व 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना का आदेश दिया गया।
न्यायालय के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने आदेशित किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।