=राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तें वहीं हैं जो राज्य के मुख्य सचिव की हैं: राजकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार
दुर्केश सिंह, संपादकीय प्रभारी, नजरिया न्यूज, उतर प्रदेश- बिहार, 08मार्च।
राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तें वहीं हैं जो राज्य के मुख्य सचिव की हैं। यह जानकारी वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह ने दी। वे राज्य सूचना आयुक्त पद पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकार बीरेंद्र सिंह वत्स की नियुक्ति पर उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय पर हार्दिक खुशी और राज्य सूचना आयुक्त बीरेंद्र सिंह वत्स को शुभकामनाएं दे रहे थे।
राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए वरिष्ठ पत्रकार बीरेंद्र सिंह वत्स विश्व के उन मूर्धन्य विद्वानों में शामिल हैं जिनका हिंदू, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर एक सामान अधिकार है।
इससे पहले एक सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह ने बताया:
राज्य सूचना आयुक्त को किसी मामले में जॉच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।
= किन मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं:
लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने में इस कारण से असमर्थ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है।
=लोक सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।
=अनुरोध की गयी जानकारी देने से इंकार कर दिया है।
= ऐसी फीस की रकम की अपेक्षा की गयी है जो वह अनुचित समझता है।
अभ्यर्थी यह विश्वास करता है कि उसे दी गयी सूचना अपूर्ण या मिथ्या या भ्रामक है।
इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह ने बताया कि
अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं:
=विशिष्ट प्रारुप में सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना।
=जहां कोई लोक सूचना अधिकारी विद्यमान न हो, वहां लोक प्राधिकरण को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित करना।
=सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना।
=अभिलेखों के रख-रखाव, प्रबंधन और उनके विनाश से सम्बन्धित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।
=सूचना के अधिकार के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी उपबन्ध को बढ़ाना।=अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन में लोक प्राधिकरणों से वार्षिक रिपोर्ट मांगना।























