नजरिया न्यूज़, अररिया।
जिले में अवैध बालू एवं मिट्टी के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। विभागीय निदेशानुसार शुक्रवार को खान निरीक्षक, अररिया द्वारा प्रखंड अररिया, फारबिसगंज एवं कुर्साकांटा क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान नहर के आसपास अवैध रूप से बालू व मिट्टी का खनन कर परिवहन किए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई।
छापेमारी के क्रम में अररिया एवं कुर्साकांटा थाना क्षेत्र से दो ट्रैक्टरों को अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते हुए जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों में अररिया थाना अंतर्गत ट्रैक्टर संख्या BR38GA-4022 तथा कुर्साकांटा थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर इंजन संख्या RPE2JAA1102 एवं चेसिस संख्या MBNTFAJBEPRE01529 शामिल है। दोनों वाहनों को संबंधित थानों को सुपुर्द कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
प्रशासन द्वारा बताया गया कि जब्त दोनों वाहनों के विरुद्ध बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन, भंडारण एवं निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 56 के तहत कार्रवाई की गई है। लघु खनिज मिट्टी एवं बालू के अवैध खनन और परिवहन के मामले में कुल 2.07 लाख रुपये का शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य के रूप में दंड अधिरोपित किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों और वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा भविष्य में भी इस तरह की छापेमारी लगातार जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक अररिया जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध 445 स्थलों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसमें 74 वाहन जब्त, 3 प्राथमिकी दर्ज तथा 109.6 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई है।























