– नरपतगंज के थानाध्यक्ष से स्पस्टीकरण की मांग
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रबी कुमार की अदालत ने न्यायलय आदेश की अवहेलना करने पर नरपतगंज थानाध्यक्ष को सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर स्पस्टीकरण देने का आदेश जारी किया है.
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि नरपतगंज थाना काण्ड संख्या-06/2025 के कथित अभियुक्त मो हारून व मो सोनू के द्वारा प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गूँजन पांडेय के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-1043/2025 दाखिल किया था.
जिसकी सुनवाई के लिए जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रबी कुमार के न्यायालय में भेजा गया था.
न्यायधीश रबी कुमार के न्यायलय मे सुनवाई के क्रम में नरपतगंज थानाध्यक्ष से नरपतगंज थानाकांड संख्या-06/2025 के कांड दैनिकी एवं आपराधिक इतिहास की मांग की थी. जिसका निर्गत रिक्विजिशन नं0-1106/2025, दिनांक-03.06.2025 है. परन्तु नरपतगंज थानाध्यक्ष ने न्यायालय आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया था.
पुनः जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रबी कुमार के न्यायालय मे सुनवाई हुई. न्यायिक आदेश के तहत पुनः नरपतगंज थानाध्यक्ष को रिक्विजिशन नं0-1199/ 2025 दिनांक-13.06.2025 के माध्यम से कांड दैनिकी हेतु स्मार पत्र निर्गत किया गया. लेकिन नरपतगंज थानाध्यक्ष के द्वारा आज तक न तो काड दैनिकी न्यायालय में समर्पित किया गया और न ही किसी तरह की सूचना या प्रतिवेदन न्यायालय को दिया गया है.
न्यायालय आदेश की अवहेलना के इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रबी कुमार ने नरपतगंज थानाध्यक्ष को आगामी 09 जुलाई 2025 तक सदेह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे, कि आप किन परिस्थितियों में काड दैनिकी न्यायालय को समर्पित नहीं किया है, जिस कारण अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई लम्बित चली आ रही है.





















