=पार्किंग स्थान संबंधित निर्माण, अनुरक्षण एवं उपयोग संबंधित नियमों की मिली अनुमति
मीरा प्रवीण वत्स, विशेष संवाददाता नजरिया न्यूज ब्यूरो, 06मई।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। साथ ही, मंत्रिपरिषद द्वारा भविष्य में नियमावली में निर्धारित प्राविधानों में परिवर्तन/संशोधन हेतु नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया है।
ज्ञातव्य है कि निजी वाहनों में भारी वृद्धि से सड़कों के साथ-साथ पार्किंग स्थलों पर भी दबाव बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वाहन सड़क के किनारे, फुटपाथ और इसी तरह के खाली स्थानों पर अनियोजित/अनियमित ढंग से पार्क किए जा रहे हैं। शहरों में वाहन पार्किंग से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किये जाने के लिए यह नियमावली बनायी गयी है।
लखनऊ -मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी, सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त होंगे बस पार्किंग स्थान – नजरिया न्यूज
नगरों में पार्किंग की मांग को इस तरह नियोजित करना, जिससे पार्किंग जनित राजस्व में वृद्धि हो एवं राजस्व में होने वाली हानि को रोका जा सकेगा। स्मार्ट तकनीक के उपयोग से पार्किंग स्थानों का प्रभावी ढंग से प्रबन्धन एवं ओपन पार्किंग के स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण को प्राथमिकता, जिससे सार्वजनिक परिवहन साधनों में क्रमिक बदलाव के माध्यम से पार्किंग की मांग को कम किया जा सके, आदि की नियमावली में व्यवस्था है।
इस नियमावली के लागू होने से जनसामान्य को सुगम पार्किंग सुविधा, ट्रैफिक जाम की समस्या का प्रभावी समाधान, एक समान पार्किंग शुल्क के निर्धारण से शोषण की सम्भावना समाप्त तथा शहरों का नियोजित विकास सम्भव हो सकेगा। नगर निगमों के लिए पार्किंग शुल्क आय का नियमित स्रोत होने से नगर निगमों की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ होगी, जिससे वे मूलभूत नागरिक सुविधाओं और सेवाओं की डिलीवरी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
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