नज़रिया न्यूज़, विधि संवाददाता (विवेक प्रकाश ) अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने पति पत्नी के बीच आपसी वाद विवाद होने पर चाकू मारकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर अररिया प्रखंड अंतर्गत दियारी वार्ड 08 का रहनेवाला 45 वर्षीय मो वासिक पिता समसुल हक को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा के अलावा 30 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि जमा नही होने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगताने का आदेश जारी किया गया है।
यह सजा एसटी 119/2024 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को समय 08 बजे दियारी गांव के मो वासिक का वाद विवाद अपनी पत्नी रब्बो खातून से हो गया था. गुस्से में आकर मो वासिक ने अपनी पत्नी रब्बो खातून को चाकू मारकर भाग गया।
इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां हालत गंभीर होने की वजह से सदर अस्पताल अररिया के डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए पुर्णिया मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।
परंतु पुर्णिया मेडिकल कालेज जाने के क्रम में रास्ते में ही रब्बो खातून की मृत्यु हो गई।
घटना को लेकर दियारी गांव के ही रहनेवाले मृतिका के भाई जहांगीर पिता स्वर्गीय इदरीस ने अपने बहनोई मो वसीक के विरुद्ध अररिया थाना कांड संख्या 1197/2023 दर्ज करवाया।
इधर, कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपी पति को दोषी करार दिया।
सज़ा के बिन्दु पर वचाब पक्ष से डीएलएसए एलएडीसी के चीफ विनय कुमार ठाकुर ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।






















