वीरेंद्र चौहान , नजरिया न्यूज, किशनगंज, बिहार।
आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसा बच्चा जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000 प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा ।
यह जानकारी इस बाबत जारी बयान में देते हुए ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ दिलाने की अपील की गई है। गौरतलब है यह अपील बाल संरक्षण योजना के तहत की गई है। जिसमें बाल संरक्षण इकाई, फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई,जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराने की जानकारी दी दी गई है।सभी लोगो से अनुरोध है किया गया है कि यह फार्म कम से कम 10 -10 लोगो को भेजिए।
*जरूरी दस्तावेज:*
1. बच्चा एवं मां का Joint खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
4. स्कूल Id Card principal से लिखा कर।
5. Fathers Death certificate
6. Income certificate (72000/75000)।
विदित है कि CWC Office में फॉर्म मिलता है और वहीं जमा भी होता है। fild worker भी साथ में ले जाकर जमा करते हैं। मां और बच्चे को साथ में जाना जरूरी है।























