वीरेंद्र चौहान, नजरिया ब्यूरो किशनगंज।
पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला हेल्पडेस्क से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन
कर महिला पुलिस पदाधिकारियों को महिला अत्याचार, बाल विवाह, दहेज आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 22 फरवरी को किशनगंज थाना परिसर के पुलिस सभागार भवन में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें अजित प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मु.) किशनगंज तथा जिले के 14 थानों से महिला पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित हुए। जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया गया।
महिला हेल्पडेस्क के उद्देश्य एवं कर्त्तव्य महिला अपराध से संबंधित कानुनी प्रावधान
डायन प्रतिषेध अधिनियम-1999
बाल विवाह अधिनियम प्रतिषेध-2006 दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2012
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण प्रतिशेध और प्रतितोश) अधिनियम 2013
महिला अश्लील रचना (निषेध) अधिनियम-1 महिला हेल्पडेस्क से संबंधित मानक कार्यप्रणाली
बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही थाना में आने वाले आवेदकों के आवेदन पर कृत कार्रवाई को पंजी में संधारित करने तथा प्रत्येक माह के अन्त में मासिक प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया।























