- लघटना रानीगंज थाना क्षेत्र की है
- एडीजे-04 रवि कुमार ने सुनाई सजा
नजरिया न्यूज़ (विकास प्रकाश ब्यूरो चीफ) अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एडीजे – 04 रवि कुमार की अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर स्पीडी ट्रॉयल के तहत 04 साल पूर्व हत्या का मामला प्रमाणित होने पर रानीगंज के रहनेवाले 40 वर्षीय मो फिरोज व 42 वर्षीय मो कौसर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दोनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा के अलावा 60- 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.
इस संबंध में जानकारी देते हुए
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 73/2022 में सुनाया गया है.
बताया गया कि 29 अक्टूबर 2021 को रानीगंज अररिया जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण तरफ रोड किनारे मो मुजाहिद का धान लगा हुआ था.
सूचक अलाउद्दीन के छोटे भाई मो रज्जाक को गला में रस्सा लगाकर मारपीट कर हत्या कर दिए थे. पुलिस को घटना स्थल पर मृतक रज्जाक का मोटरसाइकिल व मोबाइल भी पड़ा मिला था.
इस मामले में रानीगंज निवासी सूचक अलाउद्दीन ने आरोपितों के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या 321/2021 दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराया गया.
कोर्ट में आईओ ने 12 जनवरी 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया। संज्ञान 19 जनवरी 2021 को लिया गया. पश्चात न्यायाधीश ने 26 अप्रैल 2022 को आरोप गठन किया गया.
आरोप गठन के बिंदु पर आरोपितो ने अपने आप को निर्दोष बताया था.
इसके बाद 03 जनवरी 2023 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया। कुल 07 गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.
गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 302/120 बी एवं भादवि की धारा 201/120 बी में दोषी पाया.
सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एपीओ प्रभा कुमारी मंडल व बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह व देबू सेन ने अपना अपना पक्ष रखा.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनो आरोपितों को भादवि की धारा 302/120 बी में उम्रकैद सहित 50 हजार रुपए जुर्माना व भादवि की धारा 201/120 बी में 05- 05 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.






















