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अररिया : स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज 07 माह पूर्व 105 लीटर अवैध नेपाली रेशम लीची शराब बरामदगी पर आरोपी को मिली 10 साल कारावास की सजा, 05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है

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अररिया : स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज 07 माह पूर्व 105 लीटर अवैध नेपाली रेशम लीची शराब बरामदगी पर आरोपी को मिली 10 साल कारावास की सजा, 05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है

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  • न्यायमंडल के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनाई सजा

नजरिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।

स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज 07 माह पूर्व 105 लीटर अवैध नेपाली रेशम लीची शराब बरामदगी मामले में शराब तस्कर को सजा मिली है।

यह सजा न्यायमंडल के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने सोमवार को भरी अदालत में सुनाई है।

इस संबंध में सरकार की ओर से एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 में प्रतिनियुक्त अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने पत्रकारों को बताया कि न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी तस्कर को कारावास की सज़ा के अलावा 05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी का आदेश जारी किया गया है।

बताया गया कि सजा पाने वाला जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के सालगुड़ी वार्ड नंबर 01 का रहनेवाला स्व अलीमुद्दीन का 50 वर्षीय मो रफीक आलम हैं।

सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि उत्पाद स्पेशल 1489/2025 में आरोपी तस्कर को सजा सुनाई गई है।

सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने यह भी बताया कि आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत यह दूसरी बार सजा सुनाई गई है. इन्होंने कहा कि आरोपी मो सफीक इससे पूर्व भी बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 ( संशोधित )की धारा 30(ए) के तहत मुकदमा संख्या स्पेशल उत्पाद 1905/2023 में सजावार हैं.

इस मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक के द्वारा
बताया गया कि 17 अप्रैल 2025 को साढ़े 04 बजे गुप्त सूचना के आधार पर सिकटी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सकल दीप यादव सालगुड़ी जाने वाली कच्ची सड़क के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पंजीयन संख्या बीआर 38ए 7488 पर सवार एक व्यक्ति को रोका गया। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम सफीक बताया। मोटरसाइकिल का कागजात मांगा तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई जवाब दिया गया। मोटरसाइकिल का विधिवत तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उक्त मोटरसाइकिल पर बंधे कुल 03 बोरे से कुल 350 बोतल प्रति बोतल 300 एमएल कुल मात्रा 105 लीटर अवैध नेपाली रेशम लीची शराब बरामदगी हुआ।

इस मामले में सिकटी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सकलदीप यादव ने आरोपी तस्कर कोगिरफ्तार करते हुए सिकटी थाना में कांड संख्या 67/2025 दिनांक 17-04-2025 को दर्ज करवाया था।

इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी द्वारा केस दर्ज के महज 02 माह के भीतर यानी 12 जून 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया।

आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित होने पर न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने दिनांक 21 जून 2025 को आरोपी तस्कर रफीक आलम के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए उसी दिन आरोप गठन (चार्जफ्रेम ) किया।
आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिंदु पर आरोपी तस्कर ने अपने आप को पूर्णरूपेण निर्दोष बताया था. और कहा कि पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी दर्ज घटना स्थल के बजाय घोड़ा गाछ सिकटी से गिरफ्तार करने की बात बताई।

जो भी हो, मामले में ट्रायल प्रारंभ किया गया तथा आरोप गठन के बाद 07 जुलाई 2025 से सरकार की ओर से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया।

सरकार की ओर से त्वरित कार्यवाही करते हुए कुल 04 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।

गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी तस्कर को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया।

सजा के बिंदु पर जहां सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता साह मो शाकिर आलम ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाए थे।

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