– एडीजे 04 रवि कुमार ने सुनाई सजा
नजरिया न्यूज (विकास प्रकाश), अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने शुक्रवार को भरी अदालत में आपसी विवाद को लेकर चाकू से वार कर महिला की जघन्य हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिला के कुर्साकांटा कुआरी थाना क्षेत्र के रहने वाले कुआरी के पूर्व मुखिया 65 वर्षीय मो जावेद आलम पिता स्व जहीर आलम सहित उनके दोनों पुत्र क्रमशः मो हसन व मो हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
न्यायाधीश रवि कुमार ने तीनों आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 70- 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.
जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 07- 07 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
यह सजा एसटी 638/2023 में सुनाया गया है.
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि 27 मई 2023 की रात्रि 08 बजे की है। जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के कुआरी बाजार निवासी सूचक शमशाद आलम की धर्मपत्नी मुसर्रत बाबू को आरोपितों ने धारदार हथियार (चाकू) से वार कर हत्या कर दी थी.
घटना को लेकर मृतिका मुसर्रत बाबू के पति शमशाद आलम ने कुआरी थाना में आरोपितों के विरुद्ध आवेदन दिया था. जिसके बाद कुर्साकांटा (कुआरी) 112/3023 दिनांक 28 मई 2023 दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट में सरकार की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने तीनों आरोपितों को दोषी पाया.
सजा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि अधिक से अधिक सजा देने की अपील की.जबकि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता मो हाशिम ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाए.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने तीनों आरोपितों की सजा मुकर्रर की.





















