– आरोपितों को दो दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है
– जुर्माना नही देने पर एक एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का हुआ आदेश
नजरिया न्यूज (रूबी विनीत), अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज 04 माह पूर्व 603 लीटर विदेशी शराब तस्करी करने का मामला प्रमाणित होने पर वैशाली जिला के बेलसर थाना क्षेत्र के पटेहारी गांव वार्ड 14 का रहनेवाला संजीत पासवान पिता स्व देवनाथ पासवान व विकास कुमार पिता जग नारायण पासवान को सात सात साल की सज़ा सुनाई है.
वही, आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा दो दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नही करने पर एक एक साल का साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 1855/2025 जोकीहाट थाना कांड संख्या 167/2025 दिनांक 25 मई 2025 दर्ज किया गया है.
प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि छः चक्का ट्रक पंजियन संख्या- डीएलआईएम 5588 का चालक व खलासी सवार थे.
इनलोगों ने 25 मई 2025 को छः चक्का ट्रक से सुबह करीब साढ़े सात बजे जोकीहाट के रानी चौक के पास से गुजर रहे थे.
तलाशी के क्रम में उक्त ट्रक को रोका गया.
वाहन जांच के कम में उक्त छ चक्का ट्रक का विधिवत तलाशी के कम में मोकेंबो नामक विदेशी शराब विभिन्न कार्टून में कुल मात्रा 603 लीटर बरामद किया गया था.





















