= अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज तथा जिला हब फार इम्पावरमेंट आफ वीमेन कार्यालय किशनगंज के कार्यालय से किया जा सकता है संपर्क
वीरेंद्र चौहान, नजरिया न्यूज ब्यूरो किशनगंज 20सितंबर।
कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत निजी अस्पतालों व संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन करना अनिवार्य है। इस कार्य को लेकर जागरूकता अभियान बिहार सरकार चला रही है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करने पर नियोक्ता या कार्यालय प्रधान को 50, हजार रुपये का अर्थदंड या संस्थान का पंजीयन भी रद्द करने का हैं प्रावधान है।कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंतरिक समिति के गठन पूर्व में गठित समिति को अद्यतन एवं गठन करने तथा कार्यालय में उसका प्रदर्शन अधिष्ठापन जागरूकता करने हेतु किशनगंज जिले अंतर्गत विभिन्न अस्पताल के कर्मियों को किया जागरूक किया जा रहा है।
महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न-निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत निजी अस्पतालों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन हेतु मोहम्मद शमीम अंसारी जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम किशनगंज, सुशील कुमार झा लैंगिक विशेषज्ञ जिला हब फार इम्पावरमेंट आफ वीमेन किशनगंज के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न अस्पताल के संस्थापक एवं संचालक को आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेरित किया गया।
इस अभियान में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, POSH एक्ट 2013 के अंतर्गत वैसे सभी कार्यालय जहां 10 या अधिक कर्मी कार्यरत हो – चाहे वह सभी पुरुष ही क्यों नहीं हो, नियमित कर्मी हो , संविदा हो, अंशकालीन हो या दैनिक मजदूर ही क्यों नहीं हो, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है।
यह भी बताया गया:इस समिति का गठन नहीं करने पर नियोक्ता / कार्यालय प्रधान को 50,000/ रुपये का अर्थदंड या संस्थान का पंजीयन भी रद्द किया जा सकता हैं। इसका गठन में न्यूनतम 4 सदस्य तथा 04 से अधिक भी हो सकते हैं। जिसमें:
01. अध्यक्ष (संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी, महिला अधिकारी नहीं होने पर दूसरे कार्यालय से आमंत्रित किया जा सकता हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर – संस्थाओं में आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करने पर नियोक्ता या कार्यालय प्रधान पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड या संस्थान का पंजीयन किया जा सकता है रद -जागरुकता अभियान
02-कार्यालय के महिला या पुरुष कर्मी,03- कार्यालय के महिला या पुरुष कर्मी लेकिन SC/ST को प्राथमिकता।04-एक बाह्य सदस्य जो महिला विषय की जानकार हो या किसी NGO के सदस्य हो।
5- सदस्य, संस्थान चाहे तो 04 से अधिक सदस्य बना सकता है लेकिन न्यूनतम 04 होने ही चाहिए।
स्मरणीय है कि कुल सदस्यों में से 50 फीसद सदस्य हर हाल में महिला होनी चाहिए। निदेश में यह भी कहा गया कि समिति गठन के उपरांत कार्यालय आदेश को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है। समिति गठन के उपरांत सभी सरकारी कार्यालय अपना कार्यालय आदेश- wcdckishanganj@gmail.com पर मेल भी भेजे। ताकि इसे She BoX पोर्टल पर महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज की टीम द्वारा अपडेट किया जा सके।
गौरतलब है : जो निजी संस्थान हैं उनको आंतरिक समिति के गठन के उपरांत She BoX पर स्वयं से अपडेट करना है। She BoX भारत सरकार का पोर्टल है। इस पोर्टल पर सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों का POSH Act 2013 के अंतर्गत गठित आंतरिक समिति को अपडेट किया जाना अति आवश्यक है।
https://shebox.wcd.gov.in/-सभी निजी कार्यालय, निजी संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय,बैंक,फैक्ट्री, शो रूम,मॉल, चिमनी ईट भट्ठा, कोचिंग सेंटर,खेल स्टेडियम, खेल एसोसिएशन, क्लब, निर्माण साइट इत्यादि शामिल है।https://shebox.wcd.gov.in/registerOffices:
सभी निजी संस्थान ध्यान देंगे कि She Box पर पंजीकरण करते समय अपने मुख्यालय वाले ऑप्शन में भी किशनगंज स्थित कार्यालय का ही पता अपडेट करें। उदाहरण के लिए किसी के मुख्यालय दिल्ली है और किशनगंज में ब्रांच कार्यालय है तो वे किशनगंज का ही डिटेल्स अपडेट करेंगे।
स्थानीय स्तर पर आंतरिक समिति के गठन के उपरांत पंजीकरण करते समय अपने प्रभारी/मैनेजर / कार्यालय प्रधान का ईमेल अपडेट करें जिसका सत्यापन के लिए OTP जायेगा।
सभी सरकारी तथा निजी संस्थान आंतरिक समिति के गठन के उपरांत प्रतिवेदन wcdckishanganj@gmail.com पर मेल भेजे।
POSH Act का प्रशिक्षण लेने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
https://elevate.c3india.org/shareableLp?lpId=YScA/0D3SvlnyqHF2fC9CQ%3D%3D&referralPartner=YScA/0D3SvlnyqHF2fC9CQ%3D%3D
अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज तथा जिला हब फार इम्पावरमेंट आफ वीमेन कार्यालय किशनगंज के कार्यालय से संपर्क करें।























