नजरिया न्यूज़
धमदाहा/ पूर्णिया ।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व पंचायत समिति की सामान्य बैठक नहीं होगी। पंचायत समिति की सामान्य बैठक के करने को लेकर 7 फरवरी को प्रखंड कार्यालय से पत्र जारी किया गया है जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को विधि संवत नहीं बुलाए जाने को लेकर पंचायत समिति सदस्य नीरज महतो द्वारा कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात दिए गए आदेश का हवाला देते हुए आवेदन दिया है।क्षजिसमें पंचायत समिति सदस्य ने आरोप लगाया था कि 31 जनवरी 2024 को जिला पदाधिकारी द्वारा कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में पंचायत समिति सदस्यों से पूछताछ किया है साथ ही पंजी का अवलोकन भी किया है पंजी अवलोकन के पश्चात जिला पदाधिकारी ने माना था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बुलाए जाने से पहले सभी समिति सदस्य को 7 दिन पूर्व ही लगाए गए आरोप कि कॉपी मुहैया कराया जाना चाहिए जो नहीं कराया गया है। अतः कंडिका 44 एवं 46 का अवहेलना भूल बस हुआ हुई है। जिस पर पुनः करवाई करने का पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी धमदाहा को भेजा गया है। इस पत्र के आलोक में पंसस नीरज महतो ने समान्य बैठक बुलाई जाने पर ऐतराज जताया है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बुलाए जाने के पश्चात ही समान्य बैठक किया जा सकेगा, तत्काल सामान्य बैठक को स्थगित कर दिया गया है।





















