- पूर्व में पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया था
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के जिला एवं प्रथम सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को एसपी को पत्र लिखा है.
पत्र में अररिया थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार के द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करने पर न्यायिक आदेश के तहत 01 दिन के वेतन काटने से संबंधित रशीद न्यायलय मे प्रस्तुत नही करने पर लिखा गया है.
पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक अररिया को निर्देशित किया गया है आपके द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करें अन्यथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना को सूचित किया जाएगा.
जबकि इस आदेश फलक की एक प्रति पुलिस अधीक्षक अररिया व अभियोजन निदेशालय बिहार पटना के साथ साथ एक प्रति सहायक लोक अभियोजक को भी भेजी गई है.
यह आदेश सत्र वाद संख्या 110/2022 मे जारी किया गया है.
मंगलवार को इस मामले के कराधीन अभियुक्त बजरंगी को वीसी के माध्यम से सुनवाई पूरी करने के उपरांत रेकॉर्ड का अवलोकन कर एसपी को पत्र लिखा है.
एसपी को लिखे गये पत्र में दर्शया गया है कि सत्र वाद संख्या 110/2022 मे साक्षी अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार पुलिस अवर निरीक्षक अररिया थाना जिला अररिया को साक्ष्य के लिए पुलिस अधीक्षक अररिया के माध्यम से दिनांक 11.04.2025 को निर्देशित किया गया था. परंतु मनीष कुमार पुलिस अवर निरीक्षक साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए थे. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अररिया को निर्देश दिया गया था कि वे मनीष कुमार के वेतन से एक दिन का वेतन काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अररिया में जमा करके उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे.
परंतु न तो अवर निरीक्षक मनीष कुमार साक्ष्य के उपस्थित हुए और न ही पुलिस अधीक्षक अररिया ने वेतन काटने से संबंधित कोई रसीद ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जो कि न्यायालय के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। बताया गया कि इस मामले के कराधीन अभियुक्त बजरगी 01 नवंबर 2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है.
पुलिस अधीक्षक अररिया को निर्देशित किया गया है कि वे अपना पक्ष 07 दिन के भीतर न्यायालय में अवश्य प्रस्तुत करें। इस वाद की अगली तिथि 17 जून 2025 निर्धारित की जाती है.





















