नजरिया न्यूज़ (रूबी बिनीत) अररिया।
व्यवहार न्यायालय के एडीजे-01 सह एनडीपीएस के स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी ने शनिवार को 653.950 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा पाने वाले आरोपित बसमतिया थाना क्षेत्र के बेला मिलन चौक वार्ड-04 निवासी 44 वर्षीय फूलचंद पासवान, पिता स्वर्गीय महेश पासवान, तथा 23 वर्षीय दीपेश कुमार उर्फ दीपेश पासवान हैं।
एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि यह फैसला स्पेशल एनडीपीएस केस नंबर 13/2023 में सुनाया गया। मामले के अनुसार, दोनों आरोपितों के पास से लगभग 654 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जो तस्करी के उद्देश्य से रखा गया था। मामले में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए दोषियों को कड़ी सजा दी जाना आवश्यक था।
फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि इससे तस्करों को सख्त संदेश मिलेगा। वहीं, पुलिस प्रशासन ने भी न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।






















