नजरिया न्यूज़ (रूबी विनीत प्रकाश), अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 149 केन बीयर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी तस्कर को 06 साल कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वाला मनोज सरकार पिता माणिक सरकार ग्राम बेलोरी थाना मुफ्फसिल जिला पूर्णिया का रहने वाला है।
उत्पाद न्यायालय 02 में प्रतिनियुक्त सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 2327/2025 में दिया गया है।
इन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जोकीहाट थाना में पदस्थापित पुअनि दीप नारायण यादव सदल बल के साथ जोकीहाट थाना क्षेत्र के एनएच बोरिया चौक खीरदाहा टोला के पास वाहन जांच कर रहे थे।
तभी वहां बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का नीला रंग का मालवाहक गाड़ी आया. गाड़ी की तलाशी लिया गया तो वाहन के डाला में बने तह खाना से अवैध हायवर्ड्स 5000 नामक 149 कैन बीयर प्रति केन 500 एमएल का बरामद हुआ।
जोकीहाट थाना में पदस्थापित पुअनि दीप नारायण यादव आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जब्ती सूची बना कर उसके विरुद्ध जोकीहाट थाना में कांड संख्या 224/2025 दिनांक 09 जुलाई 2025 दर्ज किया गया।
इस मामले में केस आईओ ने 29 अगस्त 2025 को आरोप पत्र समर्पित किया. आरोप गठन 17 सितंबर 2025 को हुआ। आरोप गठन के बिंदु पर आरोपी चालक ने अपने आप को निर्दोष बताया था।
वही, 13 अक्तुबर 2025 से साक्ष्य प्रारंभ हुआ था।
सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था।
बचाव पक्ष से एलएडीसी डिप्टी चीफ सोहन लाल ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी।





















