नजरिया न्यूज़, अररिया।
अररिया जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अहम निर्णय लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक ठंड, विशेषकर सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला दंडाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन, भा.प्र.से. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 05 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 24 दिसंबर 2025 तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कक्षा 05 से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे के बीच संचालित की जा सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक खुले रहेंगे। प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं। इस अवधि में विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपने-अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है तथा सभी संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के सभी 9 प्रखंडों में कुल 48 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि आमजन को शीतलहर से राहत मिल सके। इसके साथ ही जरूरतमंद, असहाय एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य भी लगातार जारी है। जिला पदाधिकारी स्वयं एवं अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर कंबल वितरण कर ठंड से प्रभावित लोगों को समय पर सहायता पहुंचाई जा रही है।























