नजरिया न्यूज, (विकास प्रकाश ब्यूरो चीफ), अररिया।
समय पर केस डायरी नहीं भेजने पर भरगामा थाना में पदस्थापित केस आईओ को स्पष्टीकरण व अद्यतन केस डायरी के साथ 08 दिसंबर 2025 को फिर से शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है.
यह आदेश एडीजे 06 सह पोक्सो जज अजय कुमार ने भरगामा थाना कण्ड संख्या 323/2025 में जारी किया है.
न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने आदेशों में केस आईओ पर शो कोज़ के अलावा 25 नवम्बर 2025 से न्यायालय के समक्ष अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने तक 500/- रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि जमा करने का आदेश भी जारी किया हैं.
सरकार की ओर से एपीपी ने बताया कि अभियुक्त खुर्शीद आलम को केस आईओ द्वारा 26 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया. उसी दिन आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
कथित आरोपी खुर्शीद आलम के द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जमानत याचिका दायर की गई थी.
01 नवम्बर 2025 को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद केस आईओ से अद्यतन केस डायरी की मांग किया गया. 15 नवम्बर 2025 को अद्यतन केस डायरी के लिए अनुस्मारक जारी करने का आदेश दिया गया.
22 नवंबर 2025 को अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर अभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई बाधित हो गया. अंतिम रूप से 25 नवम्बर 2025 को 13:30 बजे तक अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए केस आईओ को कहा गया, ताकि वे दिनांक 22 नवंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस का जवाब अद्यतन केस डायरी के साथ दें व बताएं कि किन परिस्थितियों में आपने अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं की है और 26 अक्टूबर 2025 के बाद मामले की कोई जांच भी नहीं की है.
इसके बावजूद आईओ न्यायालय आदेश की अवहेलना किए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के न्यायाधीश ने केस आईओ को 25 नवम्बर 2025 से न्यायालय के समक्ष अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने तक 500/- रुपए प्रतिदिन का जुर्माना का आदेश जारी किया है.
इसके अलावा, केस आईओ को स्पष्टीकरण और अद्यतन केस डायरी के साथ अब, अंतिम रूप से 08 दिसंबर 2025 की तिथि दिया गया है, इस दिन केस आईओ को फिर से शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए गैर-उपस्थिति व अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अभियुक्त की जमानत याचिका पर 08 दिसंबर 2025 को सुनवाई की जाएगी व जमानत याचिका पर आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा साथ ही, केस आईओ के खिलाफ आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

















