- नगर थाना पुलिस ने गांजा तस्करों से 1589 किलोग्राम गांजा बरामद किया था
नजरिया न्यूज, (रूबी विनीत), अररिया।
स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायमंडल अररिया के एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 1589 किलोग्राम गांजा तस्करी का मामला प्रमाणित होने पर गांजा तस्कर पिता पुत्र क्रमशः 59 वर्षीय पिता मो अब्बास उर्फ मो अब्दुल उर्फ अब्दुल अब्बास मो मुख़्तार व 24 वर्षीय मो तौहिद उर्फ तनवीर अंसारी को चौदह चौदह वर्षों की सजा सुनाई है.
दोनों आरोपियों को आर्थिक दंड के रूप में एक एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को छह छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि यह सजा स्पेशल (एनडीपीएस) मुकदमा संख्या 06/2023 में सुनाया गया है.
गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के तत्कालीन पुनि सह थानाध्यक्ष शिव शरण साह सदल बल के साथ इंडिया फ्यूल सेन्टर पेट्रोल पम्प के पास पहुंचकर वाहनों की जाँच करने लगे. वहां पहले से एक टाटा टैंकलौरी, जिसका पंजीयन संख्या एन एल 02 क्यू 9358 खड़ा पाया गया है.
पुलिस बल जैसे ही टेंकलौरी के समीप पहुंचे तो पुलिस बलों को आते देख टैंकलोरी पर सवार दो अपराधकर्मी उतर कर भागने लगे. तभी खदेड़ कर दोनों अपराधकर्मियों को पुलिस ने धर दबोचा. पुलिस बलों के द्वारा विधिवत सक्षम पदाधिकारियों की मौजूदगी में टैंकलोरी का विधिवत जांच किया गया.
जांच के क्रम में टैंकलोरी से गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजा का वजन 1589 किलोग्राम पाया गया. पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पूछने पर आरोपी मो अब्बास ने बताया कि वे दोनों आपस मे पिता पुत्र हैं.
अब्बास से पूछे जाने पर उसके द्वारा बतलाया गया कि ये 1589 किलोग्राम गांजा कलकत्ता के बारीकपुर के रहने वाले रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम का हैं. आरोपी मो अब्बास के अनुसार इस गांजा को रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम ने गोहाटी में लाकर दिए थे व उन्होंने यह भी बतलाया कि टैंकलौरी में गांजा लोड है, जिसे तुम्हे (आरोपी अब्बास को) अररिया के आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके लिए आरोपी मो अब्बास को 30 हजार रुपया रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम देने का वायदा किया था. सौदा पक्का होने पर अब्बास टैंकलौरी लेकर अपने बेटे तौहीद के साथ अररिया की ओर निकल गया.
इधर, एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने यह भी बताया की आरोपी मो अब्बास अपना लड़का आरोपी मो तौहीद के साथ टैंकलोरी लेकर जा रहे थे तभी बीच बीच मे गांजा मालिक रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम से मोबाइल द्वारा लगातार सम्पर्क में थे. अररिया स्थित फ्यूल पेट्रोल पम्प के पास पहुंच कर आरोपी मो अब्बास गांजा मालिक रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम के कहने पर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, जो इस टैंकलौरी को अररिया से आगे ले जाने वाला था.
इस मामले में नगर थाना अररिया कांड संख्या 73/2023 दिनांक 28 जनवरी 2023 दर्ज किया गया.
कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित पिता पुत्र की सजा मुकर्रर की.
बचाव पक्ष से एलएडीसी के डिप्टी चीफ (अधिवक्ता) सोहन लाल ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाएं थे.






















