नजरिया न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार ने स्पीडी ट्रायल के तहत गांजा तस्करी का मामला प्रमाणित होने पर नेपाली गांजा तस्कर को 16 वर्ष की सजा सुनाई है. नेपाली तस्कर मोरंग जिले के थाना फ़रानी स्थित जहदागांव, पालिका वार्ड 01 बुद्ध नगर बस्ती नया टोला का रहनेवाले 23 वर्षीय सूरज कुमार मुखिया पिता राम विलास मुखिया को एनडीपीएस की दो अलग अलग धाराओ में तीन तीन लाख कुल 06 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है.
यह सजा एनडीपीएस मुकदमा संख्या 113/2024 में सुनाया गया है.
सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 56वी वाहिनी SSB बथनाहा सीमा चौकी सिकटीया के मुख्य आरक्षी मनोज जाधव ने सदल बल के साथ 08 मार्च 2024 को साढ़े 03 बजे सुबह मौजा सोनमणी गोदाम बीपी 173/6 के पास आरोपी अपने अन्य सह अभियुक्तों के साथ अपने अपने सर पर गांजा का बोरा लेकर नेपाल से भारत में तस्करी करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं व घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जबकि सहयोगी भागने में सफल रहे.
गिरफ्तार आरोपी सूरज कुमार मुखिया तथा उनके भागे हुए सहयोगियों के पास से 12 बोरा गांजा बरामद हुआ तथा बोरा में गांजा एक एक किलो के पैकेट में था, जिसका कुल वजन 362 किलोग्राम हुआ.
इस मामले में सोनमणि गोदाम थाना कांड संख्या 13/2024 दर्ज किया गया था.
केस आईओ ने न्यायालय में 05 सितंबर 2024 को आरोप पत्र समर्पित किया जहां न्यायालय के न्यायाधीश ने 07 सितंबर 2024 को आरोपी के विरुद्ध संज्ञान लिया था.
आरोप गठन 17 अक्टूबर 2024 को
किया गया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया था. आरोप गठन के बाद न्यायालय में साक्ष्य प्रारंभ किया गया. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.






















