- 01 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया
- जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने बिहार में प्रतिबंधित 1080 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी को 06 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतानी होगी।
यह सजा उत्पाद 3494/2023 नरपतगंज थाना कांड संख्या 585/2023 मे सुनाया गया है।
सज़ा पाने वाला जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी वार्ड 02 के रहनेवाले सिकंदर कुमार बहरदार पिता स्व दयानंद बहारदार है।
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा एवं उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना गुप्त सूचना के आधार पर मालूम चला कि दिनांक 10-11 अक्टूबर 2023 को पिकअप वाहन पंजीयन संख्या बीआर 11 जीबी 5074 पर अवैध नेपाली दिलवाले शराब लेकर चालक के रूप में फारबिसगंज से सुपौल की तरफ जा रहे थे तथा पुलिस को देखने के बाद भागने का प्रयास किया।
पुलिस ने आरोपी को खदेड़ कर पकड़ लिया तथा आपके वाहन से तलाशी के क्रम में 30 बोरा मे 04 कार्टून कुल 120 कार्टून मे 300 मिली लीटर का 3600 बोतल कुल 1080 लीटर अवैध नेपाली दिलवाले शराब बरामद हुआ।
इस मामले में केस आइओ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया। चार्जशीट उपरांत संज्ञान लिया गया।
आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिन्दु पर आरोपी से पूछे जाने पर उसने कहा था कि बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसे पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया था।
आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के पश्चात कोर्ट मे अभियोजन पक्ष की गवाही प्रारंभ किया गया, जहाँ सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था।
अभियोजन गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी पाया।






















