नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
बुधवार को हत्या के गम्भीर मामले में दोषी पति को सज़ा सुनाई गई हैं।
यह सजा व्यवहार न्यायलय अररिया के न्यायमण्डल के जिला व सेकेण्ड अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार रॉय की अदालत ने दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने पत्रकारों को बताया कि गला दबाकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बटूरबाड़ी गांव के वार्ड 12 के रहनेवाले मो इमाम पिता मो यासीन को न्यायलय के न्यायधीश श्री रॉय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने पत्रकारों को बताया कि यह सजा एसटी 103/2022 मे सुनाया गया है। 
सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बतलाया कि 01-02 फरबरी 2021 की रात्रि को आरोपी मो इमाम अपनी पत्नी बीबी हलीमा को ग्राम बटूरबाड़ी थाना ताराबाड़ी को मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दिया।
एपीपी अब्दुल मन्नान ने यह भी बताया कि घटना तिथि के 05 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल जिला उत्तर दिनाजपुर थाना नरणदिगी पो- भाग के गांव कल्लापारा की रहनेवाली मृतिका बीबी हलीमा की शादी मो इमाम के साथ हुआ था. घटना तिथि के 01 वर्ष पूर्व से ही दहेज के रूप में ग्लैमर मोटरसाइकिल व 01 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नही होने पर बीबी हलीमा के साथ क्रूरता बरती गई। एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि बीबी हलीमा का शव आसामी के घर के बरामदे से पुलिस द्वारा बरामद किया गया. हलीमा के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटे पाई गई।
सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने न्यायालय के न्यायधीश श्री रॉय से आजीवन कारावास देने की अपील की। जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता विष्णुकांत मिश्रा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई।
दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायधीश ने आरोपी पति को सज़ा सुनाया।























