- जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने दिया आदेश
नज़रिया न्यूज़, (रूबी विनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने न्यायलय आदेश की अवहेलना करने कर समय पर केस डायरी समर्पित नही करने पर थानाध्यक्ष अररिया को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस एसपी के माध्यम से भेजी गई है।
बताया जाता है कि थाना काण्ड संख्या-125/2020 के कथित अभियुक्त मो मजरूल हसन ने अपने अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन के माध्यम से प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गूँजन पांडेय के न्यायालय में एन्टीसेपेट्री बैल पिटीशन (अग्रिम जमानत आवेदन) संख्या-114/2025 दाखिल किया था।
जिसकी सुनवाई हेतु जिला व चतुर्थ अपर न्यायाधीश रवि कुमार ने भेजी गई थी।
जिला व चतुर्थ अपर न्यायाधीश रवि कुमार के न्यायालय में सुनवाई के बाद निर्गत रिक्विजिशन नं0- 149/2025 दिनांक- 25.01.2025 के माध्यम से कांड दैनिकी के आपराधिक इतिहास की मॉग की गई थी।
परन्तु अररिया थानाध्यक्ष ने कोई करवाई नही की।
पुनः रिक्विजिशन न0- 338/2025, दिनाक- 22.02 2025 के माध्यम से कांड दैनिकी हेतु स्मार पत्र निर्गत किया गया।
लेकिन इसबार भी थानाध्यक्ष अररिया द्वारा न तो कांड दैनिकी न्यायालय में समर्पित किया गया है और न ही किसी तरह की सूचना या प्रतिवेदन न्यायालय को दिया गया।
न्यायालय आदेश की अवहेलना के मद्देनजर मामले को गम्भीरता से लेते हुए चतुर्थ जिला व अपर जिला अपर न्यायाधीश रवि कुमार ने थानाध्यक्ष अररिया को नोटिस भेजते हुए निर्देशित किया कि न्यायालय के समक्ष दिनाक 19.03.2025 तक सदेह उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे, कि आप किन परिस्थितियों में काड दैनिकी न्यायालय को समर्पित नहीं किया है।
जिस कारण अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई लम्बित चली आ रही है।























